
श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में एक धावा दल का गठन कर बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में LEO कुर्था, LEO करपी, LEO कलेर, राधाकृष्णन एवं सुमित कुमार गौतम (विकास पथ, विक्रम) तथा टाउन थाना, अरवल की संयुक्त टीम ने भाग लिया।
अभियान के दौरान एक अवयस्क बालक को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए बालक को बाल कल्याण समिति (CWC, अरवल) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ उसके संरक्षण, परामर्श और पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
यह कार्रवाई बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 14 के तहत की गई है,
घटना में संलिप्त दुकान मालिक के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन बाल एवं किशोर श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार के सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई अभियान आगे भी जारी रहेंगे।